नई दिल्ली। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार (क्रञ्जढ्ढ) अधिनियम, 2005 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली इन-हाउस जांच समिति की रिपोर्ट की प्रति मांगी गई थी। शीर्ष अदालत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (ष्टछ्वढ्ढ) द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उक्त रिपोर्ट भेजने के लिए लिखे गए पत्र का खुलासा करने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संचार की गोपनीयता का हवाला देते हुए कहा कि इससे संसदीय विशेषाधिकार का भी उल्लंघन हो सकता है।
बता दें कि, जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आवास के परिसर में मौजूद स्टोर रूम में लगी आग के बाद वहां भारी मात्रा में कथित नोट की बरामदगी के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की गठित कमिटी ने मामले की जांच की है और रिपोर्ट चीफ जस्टिस को दी थी।